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गैरइरादतन हत्या के प्रयास में एक को पांच वर्ष की सजापांच हजार रुपया अर्थदंड भी लगा
(मऊ)
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक सुरेश कुमार गुप्ता ने गैरइरादतन हत्या के प्रयास में नामजद पांच आरोपियों में एक को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा के साथ ही पांच हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार गोरखपुर जिले के गुलरिया बाजार निवासी श्रीराम मिश्र पुत्र काशीनाथ मिश्र की तहरीर पर कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गौरीशंकरघाट निवासी हरि पुत्र विष्णुदत्त, अनिल और सुनील पुत्रगण पूजन तथा नई बाजार निवासी सुग्रीव और अंगद पुत्र गणेश मिश्र को आरोपी बनाया गया। वादी का कथन है कि वह अपनी पत्नी ललिता देवी के साथ अपनी लड़की के ससुराल गौरीशंकर घाट सामान लेने गया। वहां एक जुलाई 2003 को आरोपीगण ने वादी और उसकी पत्नी को मारपीटकर घायल कर दिया। मारपीट में वादी श्रीराम मिश्र को गंभीर चोटे आई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी राजेश कुमार पांडेय ने कुल दस गवाहों को पेशकर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी हरि को गैरइरादतन हत्या का प्रयास का दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा के साथ ही पांच हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया। वही आरोपीगण अनिल,सुनील,सुग्रीव और अंगद को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।