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दो सगे भइयो सहित तीन को आजीवन कारावास व एक एक लाख जुर्माना
बदलापुर/जौनपुर:-बदलापुर थाना क्षेत्र में सत्रह वर्ष पूर्व हुए प्रधान व डॉ अरिमर्दन हत्या कांड में स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह गौतम ने तीन आरोपियों मंगला उपाध्याय,शिवनाथ उपाध्याय ,सुनील मिश्रा को आजीवन कारावास व एक एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई तथा खड़यंत्र के आरोपी रोडवेज ड्राइवर श्रीराम उपाध्याय को दोषमुक्त कर दिया।जानकारी के मुताबिक देनुवा गांव निवासी प्रधान व डॉ अरिमर्दन यादव की सन 2000 में जमीनी विवाद को लेकर चवरे के पास रात्रि करीब नौ बजे चाकू घोपकर हत्या कर दी गयी थी।जिसमे तीन सगे भइयो सहित पांच पर हत्या का आरोप था ।प्रकरण में विचरण के दौरान आला कत्ल न मिलने से मुकदमे के फैसले में देरी को लेकर वादी पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।माननीय उच्चन्यालय ने मुकदमे का जल्द निस्तारण का आदेश दिया था।