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निर्वाण टाइम्स की खबर का असर ,हर्ष फयरिंग रोकने का आदेश
निर्वाण टाइम्स की खबर का असर
हर्ष फायरिंग रोकने को किए जाएं पुख्ता इंतजाम-डीजीपी
लखनऊ | 01 मई 2018 लखनऊ, 01 मई (एएनएस )। प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने हर्ष फायरिंग रोकने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर नियमों का उल्लंघन कर किसी थाने के इलाके में हर्ष फायरिंग होती है तो संबंधित थानेदार-बीट इंचार्ज आदि की जांच कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक हर हाल में सुनिश्चित करें कि हर्ष फायरिंग की घटनाएं न हों।डीजीपी ने लखीमपुर खीरी व जौनपुर में हुई हर्ष फायरिंग की घटना का संज्ञान लेते हुए सभी पुलिस अधीक्षकों को हर्ष फायरिंग रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर विवाह स्थल, विवाह घर, होटल, अतिथि गृह द्वारा शासनादेशों और न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन कर हर्ष फायरिंग की घटना होती है तो संबंधित थाना एवं बीट पुलिस कर्मियों की जांच की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर उनकी जिम्मेदारी तय कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।हर्ष फायरिंग रोकने के संबंध में हर महीने समीक्षा गोष्ठी में अनिवार्य रूप से की गई कार्रवाई के संबंध में चर्चा की जाए। शादी विवाह में हवाई फायरिंग एवं शौकिया फायरिंग की संभावना के संबंध में पूर्व जानकारी होने पर वहां समुचित पुलिस प्रबन्ध कर व्यवस्था की जाए। शादी-विवाह में अस्त्र-शस्त्र के गलत प्रयोग की सूचना मिलने पर शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत अभियोग पंजीकृत कर धारा-17 में शस्त्र निरस्त किया जाए। शस्त्रों से हवाई फायरिंग शस्त्र अधिनियम का उल्लघंन और आपराधिक कृत्य है। इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि ऐसी गतिविधियों को स्वतः रोकने में सहायता मिल सके। हर्ष फायरिंग की घटना में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो धारा 304 भादवि का अभियोग भी पंजीकृत किया जाए।निर्वाण टाइम्स की खबर का असर