रात 8 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओ के अलावा सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बन्द

रामपुर।उत्तर प्रदेश शासनादेश द्वारा 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से लेकर 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।इसको लेकर सभी जिलों में निर्देशित कर दिया गया।रामपुर जिला अधिकारी आंजनये कुमार सिंह ने जारी आदेश में 10 जुलाई रात 8 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रतिष्ठान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।जारी आदेश में कहा है कि सभी जनपद वासियों को यह सूचित किया जाता है कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं,दवाओं की होम डिलीवरी दूध की सुबह-शाम होम डिलीवरी तथा मालवाहक वाहनों के परिचालन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा और किसी को भी आवागमन की अनुमति नहीं होगी।किसी भी प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति नहीं होगी जिन वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति दी जा रही है उनको होम डिलीवरी ही की जाएगी।इसके अलावा मीडिया कर्मियों को पूर्व में जारी पास के साथ ही आवागमन की छूट रहेगी।
जिलेवासियों से अनुरोध किया कि उक्त अवधि के लिए आवश्यक वस्तुएं अपने पास रखें और अपने घरों में ही रहे।प्रशासन का सहयोग करें इसी के चलते शुक्रवार को बाज़ारो की बंदी भी नहीं रखी गई।वही पूर्व की भांति पूर्व के नम्बरो के साथ जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम लोगों की सहायता के लिए सक्रिय कर दिया गया है।इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति में जनपद मुख्यालय तहसील नगर पालिका या ब्लॉक स्तर के कंट्रोल रूम से संपर्क करने को कहा गया है।
कोरोना कंट्रोल रूम नम्बर।
0595-2351764
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0595-2350183
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व्हाट्सअप नम्बर
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