रामपुर।जनपद के कृषि विभाग में पंजीकृत कृषक अनुदान पर सोलर पम्प की स्थापना करा सकते है।सोलर पम्प योजना में ’’पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ-पहले पम्प पाओ’’ के आधार पर कृषकों का चयन किया जायेगा,जो किसान पहले अनुदान धनराशि के बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध करायेंगे वह कृषक पहले लाभान्वित होंगे।उप निदेशक कृषि नरेन्द्र पाल ने बताया कि जिन कृषकों ने सोलर पम्प योजना का लाभ पहले से ही प्राप्त किया हुआ है उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा ।जनपद में 5 सोलर पम्पो का लक्ष्य है।उन्होंने बताया कि लाभार्थी के पास 5 हॉर्सपावर के लिए 6 इन्च का बोरिंग होना अनिवार्य है,कृषकों को आधार कार्ड,बैंक पास बुक,खतौनी,बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति तथा 2 छायाप्रतियां,नोटरी का शपथ-पत्र होना चाहिये एवं जिन कृषकों के पास विद्युत संचालित पम्प है वह इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।