जनपद बहराइच के 13 स्थान कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित

बहराइच (ब्यूरो): तहसील पयागपुर के थाना व ब्लाक पयागपुर के ग्राम कान्धीकुईया सचैली, तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के थाना मोतीपुर ब्लाक मिहींपुरवा के ग्राम चफरिया कारीकोट गिरजापुरी कालोनी, तहसील कैसरगंज के थाना हुज़ूरपुर ब्लाक जरवल के ग्राम मीरपुर, थाना जरवल रोड व थाना ब्लाक जरवल के ग्राम इन्दिरा नगर, थाना व ब्लाक कैसरगंज के ग्राम कुड़ौनी, थाना व ब्लाक जरवल के ग्राम नासिरगंज, तहसील नानपारा के थाना कोतवाली नानपारा अन्तर्गत मोहल्ला मेहतर टोला व मोहल्ला पुरानी बाज़ार नानपारा अर्बन, तहसील बहराइच के थाना कोतवाली नगर के मोहल्ला शखैय्यापुरा, थाना दरगाह शरीफ केे मोहल्ला हनुमानपुरी कालोनी, थाना कोतवाली देहात के मोहल्ला डाॅ. जी.बी.एल. कालोनी रायपुर राजा व सूफीपुरा, कोतवाली नगर के मोहल्ला चाॅदपुरा में कोरोना वायरस से 01-01 व्यक्ति के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोंन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से मोहल्ला चाॅदपुरा व ग्राम इन्दिरानगर तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 16 जुलाई 2020 की रात्रि 08ः00 बजे से तथा अन्य चिन्हित ग्रामों व मोहल्लों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 16 जुलाई 2020 की रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा