जौनपुर,गैंगरेप का फर्जी मुकदमा लिखाने वाली महिला पर होगी कार्यवाही

बक्शा थाने पर गैंगरेप का फर्जी मुकदमा लिखाने वाली महिला पर होगी कार्यवाही
ओपी पाण्डेय
जौनपुर: बक्शा थाना क्षेत्र के एक गाँव की दलित महिला द्वारा गैंगरेप का झूठा फर्जी मुकदमा दर्ज कराने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आपराधिक प्रकीर्ण वाद दर्ज कर लिया। मामले में आरोपित तीन आरोपी को बरी कर दिया। जेल में बंद एक आरोपित चंचल को कोर्ट ने अविलंब रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने महिला को तीनों आरोपितों को एक एक हजार रुपए बतौर शुल्क भी अदा करने का निर्देश दिया है। थाना क्षेत्र निवासी महिला ने 17 अप्रैल 2016 की रात आठ बजे की घटना बताते हुए कोर्ट के आदेश पर बक्शा थाने में मुकदमा दर्ज कराई थी। आरोप था कि जब वह शौच के लिए निकली थी। तभी आरोपित उसे सरपत में खींच ले गए। बारी बारी से दुष्कर्म किया। गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दिए। गवाही के दौरान पीड़िता अपनी बात से मुकर गई। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी मनोज कुमार सिंह गौतम की कोर्ट ने आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी करते हुए महिला के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया है।