हरदोई ( अनुराग गुप्ता ) । कोरोना संक्रमण के दौरान अनलॉक 1 में हरदोई में अब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खुलेंगे, और सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक बंदी भी होगी। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने रविवार को अपने जारी आदेश में कहा कि जिले की सभी 13 नगर निकायों में अलग-अलग दिनों में 1 दिन सप्ताहिक बंदी रहेगी, और इस दिन नगर को सैनिटाइज कराया जाएगा, वही साप्ताहिक बंदी के दिन सिर्फ दवाई, दूध, फल, सब्जी और बैंक ही खुलेंगे।
जिलाधिकारी श्री खरे ने बताया कि नगरपालिका हरदोई में मंगलवार, शाहबाद में बृहस्पतिवार, संडीला में बुधवार, सांडी और बिलग्राम में शुक्रवार, मल्लावां में शनिवार, पिहानी में शुक्रवार और नगर पंचायत कछौना में शनिवार, पाली में सोमवार, गोपामऊ में शनिवार को कुरसठ में शुक्रवार, माधौगंज में शनिवार और बेनीगंज में भी सोमवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी । डीएम ने कहा कि दुकान पर खरीददारी के लिए आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा । वहीं दुकानदार भी मास्क को लगाकर ही बस्तुओं की बिक्री करेंगे। वही रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन का आगमन प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ आवश्यक गतिविधियां संचालित होंगी । डीएम ने कहा कि धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, लेकिन धार्मिक स्थल में एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु उपस्थित नहीं रहेंगे । साथ ही मूर्तियों एवं पवित्र ग्रंथों को स्पर्श करने की अनुमति भी नहीं होगी। धार्मिक स्थल के अंदर बधाई देते समय शारीरिक संपर्क से बचना होगा। साथ ही प्रसाद वितरण एवं पवित्र जल का छिड़काव भी नहीं होगा। बरात घरों में भी सिर्फ 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी, और उसकी भी प्रशासन के द्वारा अनुमति लेनी होगी । बारात घर में या शादी समारोह में शस्त्र ले जाना पूरी तरह वर्जित है। मिष्ठान की दुकानों, रेस्टोरेंट को सिर्फ इस शर्त पर खोलने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी जाएगी, कि कोई भी व्यक्ति परिसर के सामने एवं आसपास रुक कर, खड़े होकर या बैठकर खाने पीने का काम नहीं करेगा और अगर ऐसा करता कोई पाया जाएगा तो संबंधित प्रतिष्ठान को बंद करा दिया जाएगा।