मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम 20 जनवरी को संपन्न होगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पात्रता/औपचारिकताओं के विवरण में बताया कि आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आवेदक व लडकी का 02-02 रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, लडकी व लडके का आधार कार्ड की छायाप्रति, लडकी के बैंक पासबुक की छायाप्रति, जाति/आय प्रमाण पत्र(तहसील द्वारा निर्गत) तथा लडकी का उम्र प्रमाणपत्र(शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाॅब कार्ड आधार) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्होने इच्छुक व्यक्तियों से अपने पुत्रियों की शादी कराने हेतु 16 जनवरी तक अपना आवेदन संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कर उसे पूर्ण कर समस्त संलग्नकों सहित उक्त कार्यालय में जमा करा दें।