लॉकडाउन-3 में शराब और पान मसाले की दुकान खुलेंगी, इन नियमों का करना होगा पालन

न्यूज संपादकीय

देश में लॉकडाउन-3 लागू करने के फैसले के साथ ही कुछ रियायतेें भी दी गई हैं। गृह मंत्रालय ने अपने फैसले में शराब और पान मसाले की बिक्री को मंजूरी दी गई है लेकिन शर्तों के साथ।

कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन-3 बढ़ाने के फैसले से पहले कई राज्यों की सरकारों ने अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की थी। साथ ही केंद्र सरकार से गुजारिश की थी कि वो शराब बिक्री में थोड़ी ढील दें।

सभी जोन में खुलेगी शराब की दुकान

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश को तीन जोन में बांटा गया है। ये जोन हैं रेड,ऑरेंज और ग्रीन। केंद्र सरकार ने इन तीनों जोन में लॉकडाउन 3.0 के दौरान शराब की बिक्री की अनुमति दी है। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है। हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।

कहां बिकेगी शराब

दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए। फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी। यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी। यानी शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी।

सार्वजनिक जगहों पर गुटखा, शराब के सेवन पर पाबंदी

वहीं शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन करने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि शराब दुकान और पान दुकानों पर कम से कम 6 फीट की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

शराब की दुकानें तय समय पर खुलेंगी

गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि शराब दुकान पर शराब खरीदारी के समय एक बार में पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। शराब की दुकान भी अपने तय समय पर खुलेंगे और बंद होंगे।