शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 05 बजे तक रहेगा लाक डाउन:डीएम

 

सुलतानपुर। जिलाधिकारी सी. इन्दुमती ने अवगत कराया कि मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन आदेश संख्या 1755/2020/सीएक्स-3 दिनांक 14 जुलाई, 2020 के अनुपालन में कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए जनपद सुलतानपुर इस अवधि में( प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 05 बजे तक ) जनपद सुलतानपुर में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बन्द रहेंगे, समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी का खुलने की अवधि प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक रहेगा। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली सप्ताहिक बन्दी भी शनिवार/रविवार को ही रखी जायेगी। शनिवार/रविवार के दिन को जो सप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों के पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते है। इस अवधि में जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखानें जिनमें It तथा Ites ( It Enabled Services) से जुड़े उद्योग भी सम्मलित हैं चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्यागिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जायेगी। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। अन्तर्राष्ट्रीय (International) एवं घरेलू (Domestic) हवाई सेवा यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। इस अवधि में जिला प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता (Sanitization) स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है, जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यो में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी/कर्मचारी को उनके पहचान-पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान-पत्र ही ड्यूटी-पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़के, लोक निर्माण विभाग के बडे निर्माण सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला पशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम (PA System) द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा। जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जायेगा। पुलिस टीमों/यू0पी0-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। सब्जी व फलों की मण्डियां व दुकानों यथावत खुली रहेंगी। उपरोक्त दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।