सुलतानपुर (विनोद पाठक)। जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने अवगत कराया है कि 10 जुलाई से 18 जुलाई, 2020 तक सुलतानपुर शहर में कुल 09 कन्टेनमेन्ट जोन घोषित हो चुके हैं, जिसमें कुल 26 कोविड-19 धनात्मक रोगी पाये गये हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मत्यु भी हो चुकी है। यह 09 कन्टेनमेन्ट जोन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इन सभी कन्टेनमेन्ट जोन को सम्मिलित करते हुए एक हाट स्पाट जोन घोषित किया जाता है, जिसमें उपरोक्त सभी 09 कन्टेनमेन्ट जोन सम्मिलित रहेंगे तथा इस हॉट स्पाट जोन के बाहर 500 मीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया जाता है।
अवन्तिका फूडमाल से होते हुए जी0आई0 सी0 ग्राउण्ड, जी0आई0सी0 ग्राउण्ड से होते हुए रेलवे क्रासिंग रोड से कुड़वार नाका होते हुए जावेद हवीव के सैलून तक, जावेद हवीव रौलून से न्यू लाइफ लाइन हास्पिटल होते हुए हंसा हास्पिटल तक, हंसा हास्पिटल से पंत स्टेडियम के सामने मेहमान होटल, अवन्तिका फूडमाल के बीच का पूरा क्षेत्र हाट स्पाट जोन रहेगा।
मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 264/2020/ सीएक्स-3 दिनांक 16 अप्रैल, 2020 एवं गह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के अनुसार कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए लागू किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में कोरोना वायरस से बचाव हेतु उपरोक्त क्षेत्र को हॉट स्पाट जोन घोषित किया जाता है तथा उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, रामजी लाल (इन्सीडेन्ट कमाण्डर) को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त क्षेत्र की बैरीकेटिंग की जायेगी तथा स्वास्थ्य संबंधी सभी व्यवस्था एवं आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति एवं पुलिस की व्यवस्था के अलावा कोई भी सेवा वहां पर अनुमन्य नहीं की जायेगी। इन्सीडेन्ट कमाण्डर/उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायेंगे। उक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि हॉट स्पाट जोन में निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार सुनिश्चित कराया जाय।
उन्हांने बताया कि हॉट स्पाट जोन में आवागमन पूर्णतया बाधित रहेगा तथा हॉट स्पाट जोन परिधि में पड़ने वाली सीमाओं को बैरीकेटिंग के माध्यम से सील किया जाय तथा प्रत्येक सीलिंग प्वांइट पर पुलिस बल तैनात किया जाय। हॉट स्पाट जोन में मॉपिंग एवं सेनेटाइजेशन कार्य में लगे कर्मचारियों, मेडिकल टीम एवं आवश्यक वस्तुओं की डोर टू डोर आपूर्ति में लगे कार्मिकों जिन्हें उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर द्वारा पास जारी किया जायेगा, को ही आवागमन की अनुमति होगी। हॉट स्पाट जोन में गैस आपूर्ति के लिए भी लगाये गये कर्मियों को भी आवश्यकतानुसार पास निर्गत किया जाय। किसी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक एवं वाणिज्यिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। चिकित्सीय आकस्मिकता के दृष्टिगत सरकारी एम्बुलेंसेज 102 एवं 108 का ही प्रयोग किया जा सकेगा। एक सरकारी एम्बुलेन्स जोन या उसके नजदीक 24 घण्टे उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने बताया कि क्षेत्राधिकारी पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक सील सीमा पर पुलिस बल उपलब्ध रहे तथा उपरोक्त्त अनुमन्य कर्मचारी या व्यक्ति जिन्हें उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा जारी वैध पास हो, को ही हॉट स्पाट जोन परिधि में जाने की अनुमति दी जायेगी। इस हेतु प्रत्येक सील प्वाइंट पर तैनात पुलिस टीम के पास एक रजिस्टर रखा जाय, जिसमें उक्त कर्मचारियों के आवागमन अंकित किये जायें इस रजिस्टर का रख-रखाव सील प्वाइंट पर तैनात पुलिस बल द्वारा किया जायेगा। वित्तीय लेन-देन के लिए बैंकिंग करेसपान्डेन्ट और माइक्रो एटीएम बैंकिंग संचालन हेतु आईटी वेन्डर्स और नगदी प्रबन्धक एजेन्सियों को इन्सीडेन्ट कमाण्डर उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर द्वारा पास जारी करने पर अनुमति दी जायेगी। प्रशासन, पुलिस, मेडिकल, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा मॉपिंग एवं सेनेटाइजेशन कार्य में लगे कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क एवं ग्लब्स का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की निर्धारित गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। हॉट स्पाट जोन में प्रशासन, पुलिस एवं मेडिकल टीम के द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत कान्टेक्ट ट्रेसिंग की जाय। सभी संदिग्ध एवं नजदीकी सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों की टेस्टिंग की जाय। सभी संदिग्ध/संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेट किया जाये एवं उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा सम्पर्क में आये हुए सभी व्यक्तियों को फैसिलिटी क्वारेंन्टाइन में रखा जाय, उक्त टीम द्वारा हॉट स्पाट जोन में रहने वाले सभी व्यक्त्तियों परिवारों की निर्धारित प्रारूप पर सूची तैयार की जाय, जिसमें सभी परिवार सभी व्यक्तियों के नाम एवं मोबाइल नम्बर निर्धारित प्रारूप पर अंकित किया जाय तथा जिसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायी जाय। हॉटस्पाट जोन की गतिविधियों की निगरानी हेतु चिह्निंत स्थान पर पर्याप्त संख्या में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जायें तथा एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाय, जिसका पर्यवेक्षण 24ग7 किया जाय तथा इस हेतु ड्यूटी लगायी जाय। उक्त हॉटस्पाट जोन के अन्तर्गत कार्यरत समस्त कर्मचारियों (लेखपाल, हल्का सिपाही एवं अन्य कर्मचारी जो ड्यूटी पर लगाये जांय) को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक ब्रीफिंग कर दें एवं बचाव के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित करायें।
उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण हॉट स्पाट को सेनेटाइजेशन कराया जाय तथा पूरे हॉट स्पाट जोन की सड़कों, गलियों, नालियों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों को सेनेटाइज कराया जाय। इन्सिडेंट कमाण्डर/उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस कानून व्यवस्था पर सतर्क दृष्टि रखते हुए किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर के प्रकाशन एवं प्रचार पर तत्काल अंकुश लगायें। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उल्लंघन करने की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट, 1897 उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियामावली 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं 188 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाय तथा छोटी से छोटी जानकारी से जिलाधिकारी को अवगत कराया जाय।