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अब निकाह के वक्त ही कर सकेंगे तीन तलाक को ‘ना’ कहने का फैसला
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिए जाने के मद्देनजर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि अब निकाह के समय ही काजियों और धर्मगुरूओं के माध्यम से वर और वधू पक्ष के बीच यह सहमति बन जाएगी कि रिश्ते को खत्म करने के लिए किसी भी सूरत में तलाक-ए-बिद्दत का सहारा नहीं लिया जाएगा.
दरअसल 22 अगस्त को देश की शीर्ष अदालत ने एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया था. बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल भोपाल में हुई जिसमें बोर्ड ने स्पष्ट किया कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान करता है और तीन तलाक के खिलाफ और शरीयत को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान शुरू करेगा. बोर्ड ने इस संदर्भ में एक समिति के गठन का भी फैसला किया है.