सीबीआइ ने माना पुलिसकर्मियों ने की मनीष की हत्या
लखनऊ की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल
लखनऊ(निर्वाण टाइम्स)।कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआइ ने शुक्रवार को लखनऊ की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जांच में सीबीआइ ने सभी छह पुलिसकर्मियों काे समान आशय से साजिश के तहत हत्या कर साक्ष्य मिटाने का दोषी बताया है।हत्यारोपित पुलिसकर्मी इस समय गोरखपुर जिला कारागार में निरुद्ध हैं। 10 जनवरी को उनकी कोर्ट में पेशी होनी है।
दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने आए मनीष गुप्ता की रामगढ़ताल इलाके के होटल कृष्णा पैलेस में 27 सितंबर 2021 की रात में पुलिसकर्मियों ने पीटकर हत्या कर दी थी। 29 सितंबर को इस मामले में मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी की तहरीर पर रामगढ़ताल थाने पर तैनात रहे थाना प्रभारी जेएन सिंह, दारोगा अक्षय मिश्र, राहुल दुबे, विजय यादव, मुख्य आरक्षी कमलेश यादव और आरक्षी प्रशांत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।शासन के आदेश पर दो अक्टूबर से मामले की जांच कानपुर पुलिस की एसआइटी ने शुरू की।प्रदेश सरकार की सिफारिश पर दो नवंबर को सीबीआइ ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।65 दिन तक चली जांच में सीबीआइ ने घटना से जुड़े सभी पहलुओं करते हुए 30 लोगों का बयान दर्ज किया।जिसमें पाया गया कि मनीष गुप्ता की मौत पुलिसकर्मियों की पिटाई से हुई थी।