झंगहा, गोरखपुर।अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून की जगह नये कानून को लागू किए जाने के बाद सोमवार को झंगहा थाने में थानाध्यक्ष सूरज सिंह ने कानून के प्रति जन जागरुकता को लेकर बैठक की l
थानाध्यक्ष ने भारतीय न्याय संहिता की नये धाराओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया ।
थानाध्यक्ष सूरज सिंह ने कहा कि देश में जो कानून अभी तक लागू था वह 1860 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था । अब आईपीसी की धाराओं में बदलाव कर दिया गया है । पहले हत्या की धारा 302 थी जो अब उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 लागू कर दिया गया है । इसी तरह से बलात्कार की घटना में पहले 376 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाते थे लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 65 व 66 लगेगी । थानाध्यक्ष ने बताया कि नये कानून के तहत दो मुकदमा दर्ज हुआ है । इसमें मारपीट की धारा 506 की जगह पर 351(2), 504 की जगह पर 352, 323 की जगह पर 115(2) लगाया गया है । नये कानून के तहत जो पहला मुकदमा दर्ज किए गया है उसमें वादिनी श्रीमती कमलावती देवी पत्नी सुरेश निवासी जंगल गौरी नम्बर एक की निवासिनी है। थानाध्यक्ष ने सभी आगन्तुकों को नये कानून के प्रति जागरूक किया । इस अवसर पर मुख्य रूप से हेड कांस्टेबलअनिल तिवारी ,कंप्यूटर ऑपरेटरअनिल यादव ,हेड कांस्टेबल ब्रह्मानंद , एसआई अंकुर सिंह, एसआई गौरव विश्वकर्मा, कांस्टेबल अमन चौबे कांस्टेबल राज रतन, कांस्टेबल मोहित सिंह, कांस्टेबल रमेश सिंह यादव सहित समस्त पुलिस स्टाप व क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे ।