सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज, अभी 4 मार्च तक रहेंगे रिमांड पर

 नई दिल्ली(एजेंसी)।सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आपके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका सहित विभिन्न कानूनी उपाय उपलब्ध हैं।बता दें कि आबकारी नीति मामले में मुश्किलों में फंसे मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में रविवार को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सोमवार को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था।उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने चार मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। रविवार को आठ घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी।