नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें नाबालिग से बलात्कार के मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ स्वयंभू संत आसाराम की अपील से संबंधित एक मामले में अदालत के गवाह के रूप में अपना साक्ष्य दर्ज करने के लिए आईपीएस अधिकारी अजय पाल लांबा को समन भेजा गया था।सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट से भी कहा कि वह बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ आसाराम की अपील पर जल्द फैसला करे।