दूसरे गांवो से आने वाली गर्भवती महिलाओं को भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ

औरैया-आशा की मदद से लें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ
23,982 लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 20,791 गर्भवती महिलायें हुईं लाभान्वित
पहली बार गर्भवती होने वाली को तीन किश्तों में मिलते हैं पांच हजार रूपये
औरैया । कोरोना संक्रमण के चलते स्वास्थ्य विभाग की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नियमित लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे इसकी व्यवस्था की गयी है। नई व्यवस्था में अब आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ गयी है। कोरोना महामारी के समय में भी अब आशा कार्यकर्ता से तालमेल कर इस महत्वाकांक्षी योजना में जिले की निवासी या अन्य प्रान्त से आने वाली पहली बार हुई गर्भवती महिलायें भी लाभ ले सकती हैं। पीएमएमवीवाई के तहत उनका पंजीकरण किया जा रहा है | इस योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिलाओं को 5000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि तीन किश्तों में दी जाती है।
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी डा. अशोक कुमार ने बताया कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था के तहत क्षेत्रवार आशा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गयी है। कोविड-19 के चलते लाभार्थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के फार्म कार्यालय में जमा नहीं करा पा रही हैं। इसके लिए क्षेत्रवार आशा एएनएम के नाम और फोन नबंर की सूची जारी की गयी है। लाभार्थी अपने क्षेत्र की आशा-एएनएम से संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी फोन कर आशा को नियत स्थान पर बुलाकर फार्म जमा करा सकेंगे। योजना के संचालन के लिए जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक टीम गठित की गयी है।
जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ आसमां नाज़ ने बताया सामान्य दिनों में आशा कार्यकर्ता क्षेत्रों में शिविर लगाकर योजना के फार्म एकत्रित कर लेती थीं। वेरिफिकेशन सहित अन्य जरूरी औपचारिक कार्यवाही करके फार्म संबंधित केंद्र में जमा करा देती थीं। लाभार्थी सीधे भी फार्म जमा कर सकते थे, परन्तु अब यह सभी प्रक्रिया आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से होगी। योजना के लिए आवेदन फार्म सिप्सा की वेबसाइट sifpsa.org पर उपलब्ध है। इस योजना के तहत नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।
उन्होंने बताया जनपद में जनवरी 2017 से जून 2020 तक 23,982 गर्भवती को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य मिला है। अब तक 20,791 गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है।
कैसे करें आवेदन
प्राथमिक व सामुदायिक केंद्र पर जाकर गर्भवती महिलाएं इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकती हैं। इस योजना के लिए पंजीकरण कराने में आशा, एएनएम व बीसीपीएम सहित बीपीएम आदि से मदद ले सकती हैं। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता की पासबुक जो आधार से लिंक हो, आधार न होने पर पहचान संबंधी अन्य विकल्प, पीचएसी या सरकारी अस्पताल से जारी स्वास्थ्य कार्ड, सरकारी विभाग/कंपनी/संस्थान से जारी कर्मचारी पहचान पत्र आदि आवश्यक है।