Bahraich

बैठने की व्यवस्था का 50 प्रतिशत ही प्रयोग कर सकेगें रेस्टोरेन्ट

 

लोक नाथ त्रिवेदी
बहराइच – कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में धार्मिक/पूजा स्थलों, कार्यालयों, माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट को खोलने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी/गाइड लाइन के क्रम में शासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शम्भु कुमार व पुलिस अधीक्षक डाॅ. विपिन कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में धर्म गुरूओं, उद्योग व्यापार मण्डल व ईंट निर्माता कल्याण समिति, होटल रिसार्ट एवं रेस्टोरेन्ट प्रतिनिधियों के साथ विगत दिवस आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा शासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों की जानकारी दी गयी।
बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश ने बताया कि फेस-कवर/मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर यथा-सम्भव एक दूसरे से कम से कम 06 फिट की दूरी रखेंगे। सभी भवन/धर्मस्थल में प्रवेश से पूर्व हाथों को एल्कोहल युक्त सेनिटाइजर से कीटाणु रहित किया जाये। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। धर्मस्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हो। प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने हेतु सेनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड-थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए। कोविड-19 महामारी के सम्बंध में रोकथाम सम्बंधी उपायों के रूप में जन जागरूकता के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज का प्रमुखता से प्रयोग करें। जूते/चप्पलों केा अपने वाहन इत्यादि में ही उतारकर रखें। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अलग-अलग खांचो/ब्लाक में ही रखें।
इसके अलावा परिसर के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से पालन करें। सोशल डिस्टेन्सिंग को सुनिश्चित करने हेतु परिसरों में व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए स्पष्ट दृश्य निशान/चिन्ह अंकित किये जाये। धार्मिक स्थलों पर प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था की जायें। धार्मिक स्थलों पर मूर्तियों को न छुआ जायें।
धार्मिक स्थलों पर सभा एवं मण्डली कार्यक्रम नही होंगे धार्मिक स्थलों पर समूह में गायन एवं आरती नही होगी। रिर्काडिंग बजाकर आरती की जा सकती है। धार्मिक स्थलों पर खाद्य/ प्रसाद वितरण नहीं किया जायेगा। सभी आगन्तुकों का थर्मल स्क्रीनिंग किया जायें तथा सदिंग्ध/बीमार व्यक्ति का पता चलने पर उन्हें अलग स्थान पर रखा जाये तथा उनकी सूचना तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय/कन्ट्रोल रूम नम्बर 05252-232417 व मो. नं 9369842855 पर दी जायें।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सभी माल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में भुगतान हेतु सम्पर्क विहीन प्रकिया जैसे- क्यू आर कोड, आनलाइन, डिजीटल पेमेन्ट आदि का प्रयोग किया जायें। रेस्टोरेन्ट में अधिकतम बैठने की व्यवस्था का 50 प्रतिशत ही प्रयोग किया जाये। रेस्टोरेन्ट में डिस्पोजल मेन्यू का प्रयोग किया जाये। रेस्टोरेन्ट मे आगन्तुकों द्वारा मेज कुर्सी का प्रयोग करने के उपरान्त मेज कुर्सी को सेनीटाइज किया जाये। सेनीटाइजेशन करने के उपरान्त ही पुनः मेज कुर्सी का प्रयोग किया जायेगा। माल में जगह-जगह गोले बना लिये जायेंगेे तथा सोशल डिस्टेेसिंग के पालन हेतु 6 फिट की दूरी बनाये रखी जायेगी। माल को समय पर सेनिटाइज भी किया जायेगा।

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