Gorakhpur

काले रंग का ऑटो शहर में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित : एआरटीओ।

शहर के अंदर चल रहे काले ऑटो पर होगी कानूनी कार्यवाही : एसपी ट्रैफिक।

गोरखपुर। काले रंग का ऑटो शहर में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है यह कहना है एआरटीओ श्यामलाल का । इसके अलावा उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले ऑटो रिक्शा जिनका जीवनकाल 10 वर्ष एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित होने वाले ऑटो रिक्शा जिनका जीवन का 7 वर्ष और विद्यालय से संचालित होने वाली बसें जिनका जीवनकाल 15 वर्ष पूरा हो चुका है अब ऐसे वाहन सड़कों पर नहीं चल सकते ।
पिछले दिनों मौसम विभाग की एक वैन तहसील परिसर में आई थी जिसने वहां प्रदूषण का स्तर 355 बताया था जो मानक से बहुत अधिक है और इसके लिए कहीं न कहीं ऐसे तमाम वाहन जिम्मेदार हैं जो अपनी आयु पूरी कर लेने के बाद भी सड़कों पर फर्राटे भर रहे हैं।
शहर में इनको जगह जगह सड़कों पर देखा जा सकता है। संभागीय परिवहन कार्यालय की उदासीनता का आलम यह है कि उसे फुर्सत ही नही की शहर के लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते इन तेज़ रफ़्तार ज़हरीला धुंआ उगलते अपनी आयु पूरी कर चुके और नियम विरुद्ध चलने वाले अवैध काले ऑटो पर लगाम लगा सके । संभागीय परिवहन कार्यालय तैनात आरटीओ (प्रवर्तन) डीडी मिश्रा पर यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसे वाहनों पर अंकुश लगाएं लेकिन सूत्रों की माने तो शहर की सड़कों पर अवैध रूप से चलने वाले अनफिट ओवरलोड अपनी आयु पूरी कर चुके वाहनों विशेषकर काले ऑटो को साहब का आशीर्वाद प्राप्त है।
वहीं इस सम्बंध में जब एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि काली टेंपो शहर में चलने के लिए पहले से प्रतिबंधित है लेकिन कुछ काले टेंपो के ड्राइवर अपना टेंपो शहर में चलाते हैं जिस पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए विभिन्न स्थानों पर टीएसआई की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी काली ऑटो शहर के अंदर नहीं चलेगी जो चलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही किया जाएगा।

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