मुखौटा कंपनी अनी बुलियन को कोर्ट से लगा करारा झटका
सुलतानपुर। रोजगार देने का सब्जबाग दिखाकर हजारों उपभोक्ताओं से करोड़ों की ठगी करने वाली मुखौटा कंपनी अनी बुलियन को सुल्तानपुर जिला सत्र न्यायालय से करारा झटका मिला है। जिला न्यायालय से प्रमुख अभियुक्त ज्ञान चंद्र कौशल की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अभियुक्त की तरफ से सुल्तानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत लेने के लिए लगभग माहभर से प्रयास किया जा रहा था।
मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे में कार्यालय खोलकर धन उगाही करने वाली कंपनी अनी बुलियन से जुड़ा हुआ है। जिसमें नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। कंपनी संचालक अजीत गुप्ता, पत्नी निहारिका, भाई रामगोपाल, भांजे विष्णु, डायरेक्टर अजय उपाध्याय और ज्ञान चंद्र कौशल मामले में नामजद किए गए थे। प्रभारी जिला जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह की बहस सुनने के बाद अभियुक्त ज्ञान चंद्र कौशल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।