Uttar Pradesh

आजम खां को कोर्ट से झटका ,अधिसूचना पर नही लगेगी रोक

अधिसूचना पर रोक लगाने के लिए आजम खां की याचिका खारिज

लखनऊ।आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में मिली सजा पर कोर्ट ने स्‍टे देने से इन्‍कार कर दिया है। इससे रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्‍ता साफ हो गया है। आज दोपहर बाद सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पांच बजे से पहले ही कोर्ट ने आजम की याचिका को खारिज कर दिया। आजम को तीन साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी रद कर दी गई थी। अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा।
आजम खां को 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा के अगले दिन उनकी विधायकी विधायकी रद्द करते हुए उप चुनाव की घोषणा कर दी गई। 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी, जबकि पांच दिसंबर को मतदान होना था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। अब कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग जल्‍द ही नई तारीख घोषित कर सकता है।
रामपुर विधानसभा सीट पर घेाषित उपुचनाव के विरोध में आजम खां सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को जारी होने वाली अधिसूचना पर रोक लगाते हुए आदेश दिया है कि आजम खां की सजा पर स्टे के मामले में स्थानीय अदालत  सुनवाई करे। गुरुवार को इस मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम की याचिका खारिज कर दी।

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