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सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर 31 मार्च तक कुछ आवश्यक दुकानो को छोड़कर सभी दुकान करायी गई बंद।

सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर 31 मार्च तक कुछ आवश्यक दुकानो को छोड़कर सभी दुकान करायी गई बंद।

रिपोर्ट/ रायबरेली से शिव शंकर मिश्रा की।

रायबरेली ।सलोन तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत परशदेपुर। रायबरेली
सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर 31मार्च तक कुछ आवश्यक दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें करायी गई बन्द।
कोरोना वायरस के न फैलने के उद्देश्य से नगर पंचायत की मेडिकल,सब्जी व किराना आदि की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें पूरी तरह बंद करा दी गई है। मुख्य चौराहा,मटियरवा चौराहा, साकेत नगर चौराहा आदि की सभी दुकानें बंद करवा दी गई हैं। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि खाने पीने वाली दुकानें जैसे होटल,ढाबा,चाय पान की दुकानें आदि को पूरी तरह 31मार्च तक बंद करवाने का आदेश जिला व सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हुआ है। सभी दुकानदारों को लाउडस्पीकर से एलाउंस भी करा दिया गया है। उक्त आदेश न मानने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।अगले दिन अब वही दुकानें खोली जाएगी जिनकी सूची ब्यापार मन्डल के माध्यम से जिला प्रशासन को भेज दी जाएगी।
इस अवसर पर अधिशाषी अधिकारी संजय कुमार शुक्ला, तहसील से लेखपाल संघ अध्यक्ष सन्त लाल, चौकी इंचार्ज पवन प्रताप सिंह,हेड कांस्टेबल अतर सिंह, राम सुख आदि लोग उपस्थित थे।

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