AuraiyaUttar Pradesh

जिले मे जारी होगी वैध पत्रकारों की सूची-डीआईओ

 

औरैया। जिला सूचना विभाग के द्वारा जनपद में चल रहे विभिन्न अखबारों व चैनलों के संवाददाताओं से संपादक के द्वारा जारी किया हुआ नियुक्ति पत्र मांगा गया है।जिसको लेकर कथित व फर्जी पत्रकारों में हड़कंप मच गया है।नियुक्ति पत्र नहीं होने की स्थिति में कथित संवाददाता को सूचना विभाग एवं जिला प्रशासन क्या मान्यता देता है ? यह भविष्य के गर्त में है। फिलहाल जिला सूचना विभाग द्वारा उठाये गये इस कदम को लेकर कथित पत्रकारों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है।जिला सूचना विभाग द्वारा जनपद में विभिन्न अखबारों व न्यूज चैनलो में काम करने वाले ब्यूरोचीफ एवं उनके सहायक पत्रकारों एवं छायाकारों के नियुक्ति पत्र जिला सूचना अधिकारी ने तलब किये हैं।यदि संबंधित अखबार के संपादक के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है तो उस अखबार का संवाददाता वास्तविक नहीं होकर फर्जी कहलाएगा।देखने में आया है कि विभिन्न अखबारों में काम करने वाले कथित पत्रकारों को  संपादक द्वारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है और वह अपने को पत्रकार बताकर सरकारी कार्यालयों व पुलिस थाना आदि मे कब्जा जमाये देखे जाते है।यह बेशक एक जांच का विषय है। दैनिक सत्ता एक्सप्रेस के उप संपादक डा धर्मेन्द्र गुप्ता द्वारा इस आशय की जानकारी आरटीआई के माध्यम से जिला सूचना अधिकारी से मांगी गई है।जिसको लेकर सूचना विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है।क्योंकि सूचना विभाग को आरटीआई के तहत एक माह के अंदर आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी (सूचना) का हवाला देना होगा।लंबे समय से जनपद में यह पहचान नहीं हो पा रही थी कि कौन पत्रकार असली है और कौन नकली है? किसे पत्रकार कहा जाए और किसे पत्रकार नहीं कहा जाए।इस प्रकार की चर्चाएं आये दिन प्रकाश में आती रही हैं।जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना सामने आने पर असली और नकली पत्रकार के बीच दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा।इस संबंध में जब सहायक जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि सभी पत्रकारों से ऑन लाइन साइट पर सूचना मांगी गई है।सम्पादक द्वारा नियुक्ति पत्र भी कार्यालय मैं होना अनिवार्य है। ऑन लाइन आवेदन कम्प्लीट होने के बाद जांच के उपरांत जिले मे कार्यरत वैध पत्रकारों की सूची जारी की जा सकेगी।सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से पंजीकृत समाचार पत्र व न्यूज चैनल के पत्रकार ही फार्म आन लाइन कर सकते है।सोशल मीडिया व बिना पंजीकृत यूट्यूब चैनल व पोर्टल के लोग फार्म आन लाइन न करे।

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