जौनपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदियों को बताए गए कोरोना महामारी से बचाव के नियम
जौनपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार माननीय प्रभारी जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बन्दियों की विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु बृहस्पतिवार को जिला कारागार जौनपुर में निरूद्ध बन्दियों को विधिक एवं कोविड-19 के नियमों के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रथम वर्चुवल विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कारागार के अधिकारी व कर्मचारी तथा बन्दीगण उपस्थित रहे।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बन्दियों को भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक, संवैधानिक एवं बन्दियों के अधिकारों एवं वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) से सुरक्षा के नियमों यथा सामाजिक दूरी बनाये जाने, मास्क का प्रयोग करने एवं कुछ समय के अन्तराल पर साबुन से हाथ धोने इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया, किसी बन्दी के बीमार होने पर तुरन्त चिकित्सक से परामर्श कराये जाने हेतु जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया, एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताते हुए कहा गया कि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो जेल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जायेंगे।