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डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन योजना लागू,डीलरों को लगाना होगा शोरूम के बाहर सभी खर्चे का विवरण,

डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन योजना लागू,डीलरों को लगाना होगा शोरूम के बाहर सभी खर्चे का विवरण।

गोरखपुर । वाहन खरीदने वालों के लिए संभागीय परिवहन विभाग अब एक ही छत के नीचे वाहन स्वामियों को सभी सुविधा दी जाएगी जिसको लेकर परिवहन आयुक्त ने डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन योजना लागू करने का आदेश दिया है जिसमें क्रेता को वाहन खरीदने से लेकर वाहन पंजीयन की औपचारिकता पूर्ण करने की सुविधा मिलेगी । ऐसी शिकायत मिल रही थी कि डीलर्स द्वारा अपने शोरूम पर वाहन की कीमत टैक्स की धनराशि का कोई भी विवरण अंकित नहीं किया जाता जिससे क्रेता को टैक्स के धनराशि का स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाती थी एवं परिवहन विभाग द्वारा दी गई सुविधा का लाभ क्रेता तक नहीं पहुंच पाता है कभी-कभी विभाग को भी वाहन के मूल एवं टैक्स की धनराशि को लेकर असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ता था इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन योजना को लागू किया गया है अब डीलर अपने शोरूम के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाएंगे जिस पर वाहन का मॉडल कीमत बीमा की धनराशि टैक्स एवं फीस का अलग अलग विवरण लिखना अनिवार्य होगा ।अगर डीलर इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनके ट्रेड सर्टिफिकेट के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उक्त बात की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सहायक परिवहन अधिकारी श्यामलाल ने दी।

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