Bahraich

न्यायालय परिसर में प्रवेश के लिए चेहरा ढकना/फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा

 

लोक नाथ त्रिवेदी
बहराइच – न्यायालयों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों, वादों/प्रार्थना-पत्रों को प्रस्तुत करने तथा उन पर सुनवाई की प्रक्रिया आदि की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के प्रभारी सचिव ने बताया है कि प्रस्तुत आवेदन/वादों का निस्तारण, सभी कानूनी प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा सम्पर्क करने वाले सभी अधिवक्तागण को ई-कोर्टस् ऐप के संचालन के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि वे नियत प्रकरण/काज़लिस्ट उक्त ऐप के माध्यम से देख सकें।
प्रभारी सचिव ने यह भी बताया कि न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वालों के लिए चेहरे को ढकना/फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। न्यायालय परिसर में थूकना, पान, गुटखा, तम्बाकू का सेवन करना निषेध है। ऐसा करने वालों को दण्डित किया जायेगा। सभी आवेदन पत्रों पर वादकारी/अधिवक्तागण का मोबाइल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

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