सीओ सदर के विरुद्ध गैर जमानती वारंट, लिए गए हिरासत में
कुशीनगर ब्रेकिंग—
सीओ सदर के विरुद्ध गैर जमानती वारंट, लिए गए हिरासत में।
दहेज हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट,27 जनवरी को सुबह 10 बजे तक हाईकोर्ट में उपस्थित करने का आदेश।
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किए जाने पर कुशीनगर पुलिस ने सीओ सदर राणा महेंद्र प्रताप सिंह को शनिवार शाम को हिरासत में ले लिया। सीओ को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश कर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने ट्रांजिट रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दहेज हत्या के मुकदमे की विवेचना कर रहे सीओ सदर को 27 जनवरी की सुबह 10 बजे तक हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित करने का आदेश हुआ है।
जिला मुख्यालय से सटे गांव बेलवा मिश्र निवासी हरिशंकर दीक्षित ने वर्ष 2016 में बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए गांव भिसवा सरकारी निवासी दामाद व परिवार के दूसरे सदस्यों के विरुद्ध नगर कोतवाली में तहरीर दी थी। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न किए जाने पर उन्होंने सीजेएम कोर्ट में 156-3 दाखिल कर न्याय की मांग की। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर नगर कोतवाली में अपराध संख्या 1203-2016 दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान तत्कालीन विवेचक ने दहेज हत्या की जगह दहेज उत्पीड़न की धारा 498-ए, 3-4 डीपी एक्ट के तहत आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। आपत्ति पर सीजेएम ने मामले में पुनर्विवेचना का आदेश दिया। उधर लड़के पक्ष की तरफ से भी तहरीर पड़ी कि लड़की के घर वालों ने ही उसकी हत्या कर शव को गायब कर दिया। कोर्ट ने तहरीर को विवेचना में शामिल करने का आदेश दिया। पुलिस के इस रवैये से नाराज मुकदमे के वादी दीक्षित ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई। जिस पर हाईकाेर्ट ने सीओ के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को 27 जनवरी की सुबह 10 बजे तक उपस्थित करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के अनुपालन क्रम में एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार को सीओ को हिरासत में ले न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने सीओ को 27 जनवरी की सुबह 10 बजे तक ट्रांजिट रिमांड पर दे दिया।
*मामले में एसपी विनोद कुमार मिश्र ने कहा कि न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।*
सीओ को लेकर एसपी इलाहाबाद रवाना।
विवेचना में लापरवाही बरतने व हाईकोर्ट में निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने पर हिरासत में लिए गए सीओ सदर राणा महेंद्र प्रताप सिंह को लेकर एसपी विनोद कुमार मिश्र रविवार शाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए रवाना हो गए। हाइकोर्ट ने सीओ के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर सोमवार सुबह तक उन्हें पेश करने का आदेश दिया है।