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बहराइच में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

 

बहराइच (ब्यूरो): वर्तमान समय में पवित्र श्रावण मास तथा आगामी ईदुज़्ज़ुहा (बकरीद), स्वतन्त्रता दिवस, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि त्यौहारों तथा वर्तमान में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डीएम-1(ए), दिनांक 29 जून 2020 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-1686/2020/सीएक्स-3, दिनांक 30 जून 2020 में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु अनलाॅक-02 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा जारी आदेश के समस्त 26 प्रस्तर 01 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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