बहराइच(ब्यूरो)। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश तथा जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र व पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा के निर्देशानुसार श्रम विभाग के नेतृत्व में ,एएचटीयू यूनिट, एसजेपीयू यूनिट, प्रथम संस्था और चाइल्डलाइन की संयुक्त टीम हुजू़रपुर बाज़ार में सघन रुप से बालश्रम उन्मूलन अभियान संचालित कर तीन बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराया गया तथा सेवायोजकों के विरूद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। यह जानकारी देते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी रिज़वान खान ने बताया कि अवमुक्त कराए गए बच्चों का आयु व चिकित्सकीय परीक्षण कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी खान ने बताया कि खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या रू. 50000 तक का जुर्माना तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या रू. 10000 तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। खान ने जनपदवासियों से अपील की है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों वा किशोरों से काम न लें। श्रम प्रवर्तन अधिकारी रिजवान खान व विंध्याचल शुक्ला के नेतृत्व में संचालित अभियान के दौरान चंद्रेश यादव टीआरपी नया सवेरा, एएचटीयू से आशुतोष यादव, प्रीति पांडे और रानी पाल, एसजेपीयू से नेहा यादव, प्रथम संस्था से राकेश चौबे, शिवनाथ मिश्र और पवन यादव, चाइल्डलाइन से अवधेश मिश्रा और अर्चना सिंह आदि मौजूद रहे।