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अब 5 साल मे होगा शस्त्र नवीनीकरण का समय – डीएम

 

बस्ती(रुबल कमलापुरी)। आर्म्स (एमेंडमेंट) एक्ट 2019 के माध्यम से आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 3(2)(1), 5(1) (ए),6 8(1) 13(3)(ए), (11), 15(1), 25(1), (ए)(बी)(डी), 25(1ए), 25(1एए), 25(1बी)(बी)(1),27(3), 44(2)(एफ) में संशोधन किए गए हैं तथा धारा 2(1)(ईए), 25(1एबी), 25(6), 25(7), 25(8) एवं 25(9) में कतिपय नए प्रावधान जोड़े गए हैं। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होंने कहा कि शस्त्र लाइसेंस धारक केवल दो शस्त्र रख सकता है। यदि किसी भी लाइसेंस धारक के पास पूर्व में तीन शस्त्र लाइसेंस या तीन शस्त्र अंकित हैं, तो संबंधित लाइसेंस धारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी भी शस्त्र लाइसेंस धारक, आर्म्स डीलर या थाना (मालखाना) में निस्तारण कर शस्त्र लाइसेंस निरस्तध् सरेंडर करना होगा। उन्होंने बताया कि शस्त्र लाइसेंस की अवधि धारा-15 के अनुसार 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। प्रत्येक शस्त्र लाइसेंस धारकों को शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण हेतु, आगामी नवीनीकरण के समय 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष का नवीनीकरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर वांछित व प्रपत्रो के साथ आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि जनपद से निर्गत प्रत्येक शस्त्र लाइसेंसों का राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएएल एलिस) पर यू०आई०नंबर दर्ज किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए 30 जून 2020 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जिन लाइसेंस धारकों द्वारा अभी तक अपने लाइसेंस पर यू०आई०नंबर अंकित नहीं कराया हो, वह प्रत्येक दशा में उक्त तिथि तक यू०आई० नंबर अवश्य अंकित करा ले, अन्यथा जिन लाइसेंसों पर यू०आई० नंबर अंकित नहीं होगा वह शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जाएगा।

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