मादा तेन्दुआ की हत्या के सम्बन्ध में गिरफ्तार हुए 02 और अभियुक्त
ग्रामसभा मंझरा में 23 अप्रैल को हुई थी निर्मम हत्या
अब तक सलाखों के पीछे भेजे गये 09 अभियुक्त
बहराइच (लोक नाथ त्रिवेदी): वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया कि कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग, बहराइच के ककरहा वन क्षेत्र अन्तर्गत गड़रियनपुरवा की ग्रामसभा मंझरा में 23 अप्रैल 2020 को संरक्षित वन्य जीव मादा तेन्दुआ (वयस्क) की निर्मम हत्या के सम्बन्ध में गठित टीम द्वारा 16 जून 2020 को 02 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया कि ग्रामसभा मंझरा में 23 अप्रैल 2020 को धारदार हथियार, भाला व लाठी-डण्डों से हमला कर मादा तेन्दुआ (वयस्क) की निर्मम हत्या के सम्बन्ध में ककरहा रेंज में केस संख्या 03/2020-21 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 यथा संशोधित की धारा 9, 27, 29, 31, 39, 49(बी), 50, 51 व 52 व थाना कोतवाली मुर्तिहा में एफ.आई.आर. संख्या 76/2020 भा.द.सं. की धारा 147, 148, 188, 332, 353 व 506 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 25 अप्रैल 2020 को 03 तथा 28 अप्रैल 2020 को 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जबकि शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए उप प्रभागीय वनाधिकारी यशवन्त के नेतृत्व में टीम गठित की गयी थी।
सिंह ने बताया कि उप प्रभागीय वनाधिकारी यशवन्त के नेतृत्व में टीम गठित जिसमें आर.ओ. ककरहा मोहम्मद इरफान अंसारी, उपराजिक महेन्द्र मौर्य, वन रक्षक अमर सिंह व अकील अहमद शामिल थे, के द्वारा 02 अभियुक्तों शिवबालक पुत्र बिन्द्रा आयु लगभग 45 वर्ष कैलाश पुत्र खेलावन आयु लगभग 35 वर्ष निवासी ग्राम चमारनपुरवा मंझरा को गिरफ्तार कर उनके पास से 01 अदद कुल्हाड़ी की बरामदगी की गयी है।