अमेठी जिले की थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा 48 घण्टे के अन्दर हत्या का खुलासा
अमेठी। राकेश कुमार सैनी पुत्र रामसुमेर सैनी नि0 गंगौली थाना अमेठी द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि मेरा लड़का अंकित कुमार आज 4 जून को दोपहर 12 बजे दिन घर से ट्रैक्टर लेकर किसी अंजान के फोन करने पर मुरारपुर ग्राम सभा भुसहरी के लिये निकला था, गंगौली चौराहे पर थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि आपके पुत्र की लाश मुरारपुर के पास मकूनपुर में खेत में पड़ी है । मैंने मौके पर जाकर देखा तो अंकित की लाश पड़ी थी, मोबाइल व ट्रैक्टर गायब था । जिस सम्बन्ध में थाना संग्रामपुर पर मु0अ0स0 223/20 धारा 302,404 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक अमेठी डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी अमेठी पीयूष कान्त राय के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 06 जून को राजीव सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना संग्रामपुर की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों मनीष यादव पुत्र सुरेश यादव, मनोज मिश्रा पुत्र रघुपति मिश्रा को हिम्मतगढ़ नहर के पास से ट्रैक्टर स्वराज 744 FE मय रोटावेटर के साथ समय 05:30 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया । ट्रैक्टर के बारे में पूछने पर बताया कि दिनांक 04.06.2020 को मुरारपुर गांव के पास एक खेत में अकिंत सैनी को मारकर ट्रैक्टर लेकर भाग गये थे तथा अमेठी बाईपास पर किनारे खड़ा कर दिये थे जिसे आज हम दोनों लोग प्रतापगढ़ रिश्तेदार के यहां छिपाने जा रहे थे । अभियुक्त मनोज मिश्रा की तलाशी से 01 पर्स बरामद हुआ जिसमें कुल 700 रुपये व अंकित सैनी का आधार कार्ड बरामद हुआ । पूछने पर बताया कि अंकित सैनी को मारने के बाद उसकी जेब से पर्स निकाल लिया था जिसमें कुल 2100 रुपये थे, शेष रूपये खर्च हो गये । अभियुक्त मनीष यादव की तलाशी से 02 अदद मोबाइल बरामद हुआ जिसमें काले रंग का सैमसंग मोबाइल अंकित सैनी का बताया, जिसे मारने के बाद उसकी जेब से निकाल लिया था और सिम को तोड़कर फेंक दिया था । हम दोनों ने मिलकर गड़ासे से अंकित सैनी को मारकर ट्रैक्टर लेकर भाग गये थे । अभियुक्तों की निशानदेही पर हिम्मतगढ़ नहर पुलिया के पास झाड़ी से आला कत्ल गड़ासा बरामद हुआ । अभियुक्तों ने अंकित सैनी की हत्या कर ट्रैक्टर मय रोटावेटर, मोबाइल व पर्स सहित रुपये लूटने की बात स्वीकार किये जाने पर मु0अ0स0 223/20 धारा 302,404 भादवि में धारा 394,411 भादवि की बढ़ोत्तरी कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।