25 अगस्त से 31अगस्त तक राशन वितरण निर्धारित शुल्क के अनुसार
नमक, साबुत चना एवं रिफाइन्ड ऑयल निःशुल्क होगा वितरण
बस्ती(ब्यूरों)। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या-3117, दिनांक-22.08.2022 द्वारा जारी निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रचलित राशनकार्ड धारकों को गेहूॅ, चावल का वितरण निर्धारित शुल्क के अनुसार एवं नमक, साबुत चना एवं रिफाइन्ड ऑयल का निःशुल्क वितरण माह-अगस्त, 2022 में 25 तारीख से 31 तारीख तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में उचित दर विक्रेताओं द्वारा कार्डधारकों को पर्ची उपलब्ध कराते हुये निम्नानुसार आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध करायी जायेगीः- 1. सभी कार्डधारकों को पांचों वस्तुयें यथा-गेहूॅ, चावल, 01 किग्रा0 साबुत चना प्रति कार्ड, 01 किग्रा0 नमक एवं 01 लीटर रिफाइन्ड (सोयाबीन ऑयल) ऑयल एक साथ विक्रेता द्वारा दिया जायेगा। 2. अन्त्योदय कार्डधारको को प्रति कार्ड 14 किग्रा0 गेहूॅ एवं 21 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा0) गेहूॅ रू0-02 प्रति किग्रा0 व चावल रू0-03 प्रति किग्रा0 की दर से तथा 01 किग्रा0 साबुत चना प्रति कार्ड, 01 किग्रा0 नमक एवं 01 लीटर रिफाइन्ड (सोयाबीन ऑयल) ऑयल को निःशुल्क वितरित किया जायेगा। 3. पात्र गृहस्थी कार्डधारको को प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूॅ एवं 03 किग्रा0 चावल (कुल 05 किग्रा0) गेहूॅ रू0-02 प्रति किग्रा0 व चावल रू0-03 प्रति किग्रा0 की दर से तथा प्रतिकार्ड 01 किग्रा0 साबुत चना, 01 किग्रा0 नमक एवं 01 लीटर रिफाइन्ड (सोयाबीन ऑयल) ऑयल को निःशुल्क वितरित किया जायेगा। 4. उक्त योजनार्न्तगत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक-31 जुलाई, 2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओ हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन (प्रॉक्सी) के माध्यम से वितरण सम्पन्न कराया जा सकेगा। 5. समस्त उचित दर विक्रेताओ को निर्देशित किया जाता है कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकाने खुली रखेगे एवं नोडल अधिकारियो की उपस्थिति में वितरण करेगें। घटतौली की शिकायत की जॉच एवं पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। 6. समस्त उचित दर विक्रेताओ को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक उपभोक्ता जब खाद्यान्न लेने आये तब ई-पॉश मशीन पर अगूॅठा उपयोग करने से पूर्व उसके हाथो को अच्छी तरह से सैनेटाईज कराया जायें। साबुन एवं पानी आदि की पर्याप्त मात्रा उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायें। उचित दर दुकानो पर एक समय मे अधिक उपभोक्ता न बुलाये जाये तथा भीड़ किसी भी दशा मे न लगने दी जायें। 7. जनसामान्य से भी निवेदन है कि खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अपने चेहरे को मास्क से अच्छी तरह से ढक कर आये तथा कम से कम 02 गज की दूरी अवश्य रखी जाये। जिससे कि इस महामारी से जीवन की सुरक्षा हो सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ताओ से अनुरोध है कि वह सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से अपनी अपनी आवश्यक वस्तुऐं प्राप्त करें, यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुऐं नही देता है तब अपनी तहसील में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य से शिकायत कर सकते है।