SITAPUR

आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई सम्पत्ति कुर्क/जप्त

निर्वाण टाइम्स
लहरपुर सीतापुर(आकाश सिंह)। जिलाधिकारी के आदेश पर गोवंशीय पशुओ का अवैध कारोबार करने जैसे आपराधिक कृत्य द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति के विरुद्ध कोतवाली लहरपुर में पंजीकृत धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 19,84,215/- आंकी गयी है। धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त जलीस अहमद, वकील अहमद पुत्रगण रईश अहमद निवासीगण बहलोलपुर द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु गोवंशीय पशुओ का अवैध कारोबार करने जैसे अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तगण की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था व इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान संपत्ति खरीदी जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्तगण एवम् उनके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया। जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्तगण उपरोक्त की निम्न संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण

• ग्राम बहलोलपुर में 01 अदद पक्का मकान संख्या 153, मोटर साइकिल सुपर स्पलेण्डर संख्या UP34AX8626, मोटर साइकिल सुपर स्पलेण्डर संख्या UP34BF4706 कोतवाली लहरपुर क्षेत्रांतर्गत उक्त कुल चल/अचल सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 19,84,215/- आंकी गयी है।

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