मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम 20 जनवरी को संपन्न होगा,
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम 20 जनवरी को संपन्न होगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रामपाल यादव ने बताया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय पर 20 जनवरी को 321 जोड़ो का वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उक्त योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों, जिनकी वार्षिक आय रुपये 2 लाख से अधिक न हो, के पुत्रियों की शादी हेतु संचालित है। योजना के अन्तर्गत 51 हजार रुपये प्रति जोडा व्यय किया जाना निर्धारित है, जिसमें से कन्या के बैंक खाते में 35 हजार तथा 10 हजार कन्या को गृहस्थी के सामाग्री बस्त्र आभूषण दिये जायेगें एवं रुपये 6 हजार प्रति जोडा शादी आयोजन(भोजन, टेन्ट, लाईट आदि) पर व्यय किया जायेगा। विवाह हेतु लडकी की उम्र 18 वर्ष एवं लडके की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिये।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पात्रता/औपचारिकताओं के विवरण में बताया कि आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आवेदक व लडकी का 02-02 रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, लडकी व लडके का आधार कार्ड की छायाप्रति, लडकी के बैंक पासबुक की छायाप्रति, जाति/आय प्रमाण पत्र(तहसील द्वारा निर्गत) तथा लडकी का उम्र प्रमाणपत्र(शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाॅब कार्ड आधार) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्होने इच्छुक व्यक्तियों से अपने पुत्रियों की शादी कराने हेतु 16 जनवरी तक अपना आवेदन संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कर उसे पूर्ण कर समस्त संलग्नकों सहित उक्त कार्यालय में जमा करा दें।