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बर्खास्त शिक्षिका पर धोखाधड़ी का केस

 

तरकुलवा (देवरिया)।क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर महुअवा की बर्खास्त शिक्षिका के खिलाफ बीएसए ने बीईओ को केस दर्ज कराने का निर्देश दिया था।शनिवार को खण्ड शिक्षा अधिकारी दयानन्द चंद ने उस शिक्षिका के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया।
जिले में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक फर्जी तरीके से नौकरी हासिल कर वेतन ले रहे थे।जांच में फर्जीवड़ा का खुलासा हुआ। इसके बाद बीएसए ने फर्जी तरीके से नौकरी लेने वाले शिक्षकों को बर्खास्त कर दिए। बर्खास्त शिक्षकों में तरकुलवा क्षेत्र के बसंतपुर महुअवा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पर तैनात शर्मिष्ठा सिंह शामिल थीं। जब बर्खास्तगी की कार्रवाई जनवरी में की गई।इसकी भनक लगते ही यह शिक्षिका फरार हो गई। हालांकि यह शिक्षिका वर्ष 2010 में प्राथमिक विद्यालय में पद भार ग्रहण की थीं।उसके बाद वह जूनियर में सहायक अध्यापक पद पर चली गईं।बर्खास्त के समय बसंतपुर महुअवा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत थीं।फरार चल रही शिक्षिका के खिलाफ बीएसए के निर्देश पर खण्ड शिक्षा अधिकारी दयानन्द चंद ने सहायक अध्यापिका शर्मिष्ठा सिंह के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत थाने में केस दर्ज कराई है। इस संबन्ध में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी।

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