देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी को कोर्ट ने सुनाई सजा
16 जुलाई 1994 को पुलिस से हुई थी झड़प
दरोगा की रिवाल्वर छिनने की भी कोशिश की थी
देवरिया ।देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी और सहकारी बैंक के चेयरमैन संतराज यादव को कोर्ट ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर और जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरे जाने पर अलग से सजा भुगतनी पड़ेगी। गोरखपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाष त्रिपाठी ने सरकारी काम में बांधा डालने और पुलिसकर्मियों से मार पीट करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर गुरुवार को यह फैसला सुनाया है।
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाष त्रिपाठी ने खजनी थाना क्षेत्र के झुड़िया निवासी रमापति राम त्रिपाठी एवं गुलरिहा थाना क्षेत्र के नाहरपुर निवासी संतराज यादव को एक साल के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है।
दरअसल, कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अम्बरीष चंद्र मल्ल का कहना था कि वादी उप निरीक्षक शिवमंगल सिंह अपने हमराहियों के साथ 16 जुलाई 1994 को तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवानी के सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था में गोरखपुर के नौसड़ में मौजूद था।
लालकृष्ण आडवानी के नौसड़ से गोरखपुर की तरफ जाने के कुछ देर बाद लगभग 12 बजे मरवडिया कुआं के तरफ हुई घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा नारा लगाते और गाली गलौज करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया।
उप निरीक्षक शिवमंगल सिंह ने अपने हमराहियों के साथ समझाने का प्रयास किया तो आरोपित उग्र हो गए और शिवमंगल सिंह को पकड़कर थप्पड़ मुक्का से मारने पीटने लगे और उसकी सर्विस रिवाल्वर छीनने का प्रयास किए।
घटना को देखकर हमराहियों और कर्मचारियों ने वादी को बचाने का प्रयास किया तो उपेंद्र दत्त शुक्ल के साथ आए 100-150 कार्यकर्ता एक राय होकर पुलिस वालो को जान मारने की नियत से टूट पड़े और ईट, पत्थर, कोल्ड ड्रिंग की बोतल, डंडा और लात मुक्का से बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। जिससे जनता में भय का माहौल व्याप्त हो गया और दुकानदार अपनी अपनी दुकान बन्द कर भागने लगे।