किशोरी से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की कैद

पाक्सों एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने 21 हजार का जुर्माना भी किया
अवैध तमंचा बरामदगी मामले में दोषी को तीन साल का कठोर कारावास
अमेठी(ब्यूरो)। शौच के लिए गई किशोरी से छेड़छाड़ समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है। जिसे विशेष अदालत ने पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 21 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वहीं अवैध तमंचा बरामदगी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार शुक्ल ने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पहला मामला बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र से जुड़ा है। मालूम हो कि 17 वर्षीय किशोरी ने 24 मार्च 2015 को हुई घटना का जिक्र करते हुए बाजार शुक्ल थाने में पूरे वना मजरे बाहरपुर गांव के रहने वाले आरोपी राहुल के खिलाफ शौच के लिए गये होने के दौरान छेड़छाड़ करने समेत अन्य अपराध को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजने की कार्यवाही की और तफ्तीश पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल किया। मामले का विचारण स्पेशल जज पाक्सों एक्ट की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश कर आरोपी को बेकसूर बताया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रवींद्र प्रताप सिंह ने अभियोजन गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए आरोपी राहुल को घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किये जाने की मांग की। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी राहुल को दोषी ठहराते हुए उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 21 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
दूसरा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां के तत्कालीन थानाध्यक्ष एस के सिंह ने 14 सितम्बर वर्ष 2013 को अवैध तमंचा की बरामदगी के मामले मे पश्चिम गांव रानीगंज निवासी अभियुक्त सुन्दर श्याम मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चला। विचारण के दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्को को पेश कर आरोपी को बेकसूर बताया। वहीं शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने अपने साक्ष्यों एवं तर्को को पेश कर आरोपी को घटना का जिम्मेदार ठहराया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार शुक्ल ने आरोपी सुंदर श्याम मौर्य को आर्म्स एक्ट के अपराध में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है ।